AYUSH MANTRALAY RECRUITMENT 2022-23 | आयुष मंत्रालय में योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक वालों की भर्ती
आयुष मंत्रालय में उप सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) के एक पद को भरना।
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के उप सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) के एक पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से दो प्रतियों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं। विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.ayush.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।
AYUSH MANTRALAY RECRUITMENT 2022-23 | आयुष मंत्रालय में योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक वालों की भर्ती
विभाग का नाम
भारत सरकार आयुष मंत्रालय
रिक्त पदों के नाम
उप सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा)
एक पदोन्नति द्वारा असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
पे मैट्रिक्स का वेतनमान/ग्रेड पे लेवल 12 (रु. 78,800-2,09,200)
योग्यता / अनिवार्यता
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में स्नातक की डिग्री; या
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग में स्नातकोत्तर डिग्री; या
(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से साढ़े पांच साल की अवधि के योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री
(बी) योग या प्राकृतिक चिकित्सा या योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में दस साल का अनुभव आवश्यक है।
आवेदन की अंतिम तिथि
19/09/2022
आवेदन कैसे करें
सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित प्रोफार्मा में उचित माध्यम से श्री अब्दुल सादिक खान, अवर सचिव, स्थापना-I प्रभाग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, तक पहुंचना चाहिए।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर चार साल से अधिक नहीं होगी।