GRADUATE AND BED PASS CG NEW VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ में बीएड और स्नातक पास के लिए जॉब वेकेंसी
CG GRADUATE AND BED PASS JOB VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ में बीएड और स्नातक पास के लिए जॉब वेकेंसी
जिला बीजापुर अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु जिला बीजापुर के लिए 04 पदों की संख्या निम्नानुसार है।
| GRADUATE AND BED PASS CG NEW VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ में बीएड और स्नातक पास के लिए जॉब वेकेंसी |
विभाग का नाम
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा जिला बीजापुर (छ.ग.) शिक्षा का अधिकार
रिक्त पदों की संख्या
कुल 04 पद
रिक्त पदों के नाम
स्पेशल एजुकेटर
योग्यता / अनिवार्यता
स्नातक स्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रूपये 20000 /- ( अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि
21.07.2022
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
05.08.2022 सायं 5:30 बजे तक
आवेदन कैसे करें
आवेदन का प्रप एवं विस्तृत जानकारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बीजापुर से कार्यालयीन समय पर प्राप्त किया जा सकता है।
CG GRADUATE AND BED PASS JOB VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ में बीएड और स्नातक पास के लिए जॉब वेकेंसी
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
1. उम्मीदारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जावेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाये जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं सकेगा 1
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्याय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।.
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जायेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी वेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्त्तव में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से अक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।
6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त आवेद को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
7. स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
विशेष सूचना - मेरिट लिस्ट का डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दिया जायेगा।