CG GOVT JOB 2024 : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए कोंडागांव जिले में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए स्पीड पोस्ट से करें आवेदन
मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय हब हेतु जिला रायपुर मे 08 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले उम्मीद्वारो से दिनांक 21.12.2023 से दिनांक 12.01.2024 तक सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-
CG GOVT JOB 2024 : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए कोंडागांव जिले में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए स्पीड पोस्ट से करें आवेदन |
Name of The Department of CG GOVT JOB
कार्यालय, कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
Phone No.07786-242085 Fax No.242085
e-mail id: dwcdkondagaon@gmail.com
Name of Vacant Post in CG GOVT JOB
जिला मिशन समन्वयक
जेन्डर विशेषज्ञ
वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ
कार्यालय सहायक
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY
मल्टी टास्क स्टाफ
Number of Vacancy in CG GOVT JOB
कुल पदों की संख्या - 8
Types of Vacancy in CG GOVT JOB
संविदा भर्ती
Qualifications for CG GOVT JOB
सभी पदों के लिए स्कोर कार्ड के अनुसार
Salary Details for CG GOVT JOB
विभागीय वेतन मैट्रिक्स लेवल के अनुसार
Age Limit for CG GOVT JOB
45 वर्ष
Last Date For Appliction of CG GOVT JOB
12.01.2024
How To Apply For CG GOVT JOB
ऑनलाइन
ऑफलाइन
आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2024 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव के कक्ष क्रमांक 118 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे।
Application Fees For CG GOVT JOB
निःशुल्क
Terms And Conditions For CG GOVT JOB
जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
Selection Process For CG GOVT JOB
02 आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
वांछित न्यूनतग शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक ।
न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक ।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
वॉक इन इन्टरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनो में 10-10 अंक होंगे।
अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।