CG KONDAGAON ATITHI VYAKHYATA VACANCY 2022 | छत्तीसगढ़ जिला कोंडागांव में अतिथि व्याख्याता की वेकेंसी

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 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक-3. द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के एवं अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपालन में परिपालन में प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के समान संख्यक पद के विरुद्ध नवीन शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुरी, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता भर्ती हेतु दिनांक 17.09.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र डाक से भेजे या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अतिथि व्याख्याताओं के निम्नांकित विषयों में आवेदन पत्र आमंत्रित है



विभाग का नाम

कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुरी,

जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़


रिक्त पदों की संख्या

कुल 10 पद 

रिक्त पदों के नाम 

अतिथि व्याख्याता 


योग्यता / अनिवार्यता 

1. यू.जी.सी. / छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ।

मानदेय: 1. अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति होने पर प्रति व्याख्यान रूपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र)

जो प्रतिदिन रूपये 1200/- (एक हजार दो सौ रू. मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 31200/- (इक्तीस हजार दो सौ रू. मात्र) की सीलिंग के अधीन भुगतान किया जायेगा।


आवेदन की अंतिम तिथि 

17.09.2022


आवेदन कैसे करें 

दिनांक 17.09.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र डाक से भेजे या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अतिथि व्याख्याताओं के निम्नांकित विषयों में आवेदन पत्र आमंत्रित है


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है 

  • 5 वीं 
  • 8 वीं 
  • 10 वीं 
  • 12 वीं 
  • स्नातक 
  • स्नातकोत्तर 
  • आधार कार्ड 
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • परिचय पत्र 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • पैन कार्ड 
  • रोजगार पंजीयन 
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • जाति सत्यापन 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • अनुभव प्रमाण पत्र 
  • समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
  • वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री


अन्य नियम एवं शर्तें

(छ.ग.) शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मेरिट आधार पर चयन की जावेगी। अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा न ही वे अधिमानिक बर्ताव के हकदार होगें। लोक सेवा आयोग से नियुक्ति / स्थानांतरण / शासन के आगामी आदेश / संतोषजनक सेवा न होने पर अतिथि व्याख्याता का पद बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य समाप्त कर सकेंगे।


चयनित आवेदक के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवक नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।








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