CGPSC STATE SERVICE EXAM 2024 NOTIFICATION | छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए 242 पदों की भर्ती
CGPSC STATE SERVICE EXAM 2024 NOTIFICATION | छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए 242 पदों की भर्ती |
विभाग
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नार्थ ब्लॉक
सेक्टर-19,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
रिक्त
पदों के नाम
राज्य सेवा परीक्षा - 2023
राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष
सामान्य प्रशासन विभाग
छ.ग.राज्य वित्त सेवा अधिकारी वित्त विभाग
आद्य अधिकारी / सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
जिला आबकारी अधिकारी
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
सहायक संचालक / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग
अधीक्षक जिला जेल जेल विभाग
सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग
जिला सेनानी गृह विभाग
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
बाल विकास परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त विभाग
नायब तहसीलदार
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
कैरिफारर्वड भूतपूर्व सैनिक
राज्य कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर विभाग
सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी
सहकारिता विभाग
रिक्त
पदों की संख्या
कुल पदों की संख्या - 242
रिक्त
पदों के प्रवृत्ति
नियमित
अनिवार्यता
/ योग्यता
मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन :-
प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा
के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः, निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन
करना होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के
अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की
या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई
किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी
चाहिये।
टीप: -
(i) ऐसे
अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे
आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम
की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते
हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के
लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो उन्हें
मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी
परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इस संदर्भ में वैध प्रमाण
प्रस्तुत करना होगा
(ii) ऐसे
अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा
व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष रूप में मान्यता प्राप्त होपरीक्षा में
प्रवेश के पात्र होंगे
परिवीक्षा
अवधि :-
चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष
की परिवीक्षा पर की जाएगी। (8)
आयु
की गणना हेतु निर्धारित तिथि :-
अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा-2023 के
लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा
में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ (Refer-
ence) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने के पूर्व यह
सुनिश्चित कर लें कि वे उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु
निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
आयु
सीमा एवं आयु सीमा में छूटें :-
राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के
लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक
मानक निम्नानुसार आयु सीमा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक
एफ-3-2/2002/1/3
दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक
(राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के
अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से
28 वर्ष निर्धारित की गई है।
(B) आयु
सीमा में छूटें :- (i)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा
वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष
तक शिथिलनीय होगी।
(ii) कोई
अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे
अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम
करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष
से अधिक न हो।
उप
पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :-
(i) ऊँचाई
- 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (पुरूष
अभ्यर्थियों के लिए) 155
सेंटीमीटर या उससे अधिक (महिला
अभ्यर्थियों के लिये)
(ii) सीना
- बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और
फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर
का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट
नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
(iii) अभ्यर्थी
को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए
(iv) अभ्यर्थी
चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिएउसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट
दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
(v) यदि
अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड
पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये
अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड
पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा
परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके
द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा
उम्र सीमा
35 वर्ष
परीक्षा
विधि
1. प्रारंभिक
परीक्षा - (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
प्रारंभिक परीक्षा में 2:00 घंटे
की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगेदोनों
प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के बहुविकल्पीय (Multipile Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प (Four Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी
होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे
प्रथम प्रश्न-पत्र-सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक
काटे जायेंगे
द्वितीय प्रश्न-पत्र-योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे) । प्रत्येक गलत उत्तर के
लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक
काटे जायेंगे
न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अनारक्षित वर्ग के
अभ्यर्थी को -
न्यूनतम 33
प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के
अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23
प्रतिशत अंक प्राप्त करना
अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र-योग्यता परीक्षा, अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस
प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंकों को, मुख्य
परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा
जायेगा। प्रथम प्रश्न पत्र-सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य
परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा
आवेदन
की अंतिम तिथि
30/12/2023
आवेदन
कैसे करें
ऑनलाइन
उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के
लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01/12/2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2023 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए
जा सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार
का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/12/2023 मध्यान्ह 12:00
बजे से दिनांक 01/01/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त
त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार
निःशुल्क होगा।
ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क
त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 02/01/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 03/01/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त
सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रूपये
पांच सौ) शुल्क लिया जाएगाउक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन
ही किया जा सकेगा। (देखे विज्ञापन कंडिका 19)
वर्ग (केटेगरी) सुधार के मामलों
में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन
पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में
"नहीं" का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान
करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का
मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में मूल निवास
में "हां" के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस
नहीं की जाएगी
सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात
प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जावेगा, इस
संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो
आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आवेदन
शुल्क
ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के
निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार
सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से
कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगासभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए
पोर्टल शुल्क जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में
त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा
देय होंगे
ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार
की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल
जन्मतिथि, लिंग, वर्गमूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक
संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए
सशुल्क दिया जाएगा
सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु
संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी
अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर
नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना
होगाछत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि
सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि
वापस नहीं होगी(ii)
सशुल्क त्रुटि सुधार की
प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी
द्वारा देय होंगे
नियम
एवं शर्तें
राज्य
सेवा परीक्षा-2023 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं
निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक
द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले
अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में
प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने
वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिएपरीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश
पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते होंअभ्यर्थी
को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग
द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु
अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
चयन प्रक्रिया
पात्रता संबंधी शर्ते-
(क) राष्ट्रीयता उम्मीदवार भारत
का नागरिक होना चाहिए
(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः-
उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा
निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी
अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1956 की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई
किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए
टीप (एक) उम्मीदवार जो ऐसी किसी
परीक्षा में बैठे हो जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक
रूप से अर्ह हो जाएंगे, किन्तु जिन्हें परिणाम की
जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते
हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त उम्मीदवारों से
जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य
परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण
प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी
टीप (दो) ऐसे उम्मीदवार भी जिनके
पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएँ हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा
तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र
होंगे
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